प्राइवेट नौकरी करने वालों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा. अगर आपकी नौकरी छूट (Job loss) जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी. दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ‘अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना’ (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है. ESIC ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
ESIC ने ट्वीट कर बताया कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है. ईएसआईसी रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए मासिक नकद राशि का भुगतान करता है.
कैसे करें आवेदन?- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. इसे भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा. इस फॉर्म के साथ 20 रुपये का नॉन-ज्यूडिशियल पेपर पर नोटरी से एफिडेविड करवाना होगा. इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा. ऑनलाइन सुविधा इसके लिए शुरू होने वाली है. ज्यादा जानकारी के लिए आप www.esic.nic.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. ध्यान रखें इसका फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.
उपचार का नियम भी हुआ आसान- ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी ट्रीटमेंट के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं. पहले इसके लिए 2 वर्ष तक रोजगार में होना आवश्यक था जो अब महज 6 महीने कर दिया गया है. वहीं योगादान की शर्त 78 दिनों की कर दी गई है.
किसे नहीं मिलेगा योजना का फायदा- ESIC से बीमित कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.