अगर आपकी गाड़ी का बीमा या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है, तो तुरंत करा लें नहीं तो दुर्घटना होने पर परिवहन विभाग आपसे ही दुर्घटना की मुआवजा राशि वसूलेगा। मुआवजा न देने पर जिला प्रशासन आपकी गाड़ी जब्त कर नीलाम करेगा और उस राशि से दुर्घटना में घायल या मृतक व्यक्ति के आश्रितों को मुआवजा राशि दी जाएगी। अगर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा तो संबंधित बीमा कंपनी से सरकार मुआवजा राशि की वसूली करेगी। राज्य भर में सड़क दुर्घटना पर तत्काल सरकारी मुआवजा का प्रावधान लागू होने के बाद विभाग ने इसको लेकर सभी जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजा है। संबंधित जिलों के डीएम और डीटीओ को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है।
परिवहन विभाग गाड़ियों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जांच को लेकर जांच अभियान भी चलाएगा। इसमें पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न कराने वाले गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजी जाएगी। केंद्र सरकार के स्तर से राज्यों को इसकी जानकारी दी जाएगी कि उनके यहां कितनी गाड़ियों का बीमा नहीं है। गाड़ियों की सूची मिलने के बाद परिवहन विभाग की ओर से बीमारहित गाड़ी मालिकों को नोटिस भेजी जाएगी।
मालूम हो कि पिछले माह 15 सितंबर से ही राज्य भर में वाहनजनित सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल सरकारी मुआवजे देने की व्यवस्था लागू हुई है। इसमें दुर्घटना में घायलों को 50 हजार जबकि मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपये सरकारी मुआवजा मिलेगा।