सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हजारों छात्रों की कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने आज 12 सितंबर को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने से मना कर दिया और कहा कि हजारों छात्रों की कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं होगी। परीक्षा रद्द करने की मांग इसलिए की गयी थी क्योंकि सीबीआई ने तीन एफआईआर दर्ज की है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि छात्रों की बजाय परीक्षा किसी और ने लिखी है।
पीठ ने कहा, अनुच्छेद 32 के तहत किस प्रकार की याचिकाएं दाखिल की जाती है? लाखों लोगों ने परीक्षाएं दी हैं। जब लोग आपके पास (अधिवक्ता) आते हैं तब आप उन्हें नहीं बताते ये खारिज कर दी जाएंगी और जुर्माना भी लगेगा? अब आप पूरी परीक्षा रद्द कराना चाहते हैं? आप बहस कीजिए, हम इसे विस्तार से देखेंगे और हम विशेष तौर पर आपको भी देखेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल में कई परीक्षाओं की तिथि परिवर्तित की गयी हैं और कई स्थगित भी हुई हैं। हाल ही में नेट परीक्षा की तिथि में भी बदलाव किया गया है। परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित होने वाली हैं।