देश में हॉलमार्किंग वाले गोल्ड की अनिवार्यता को अब सरकार ने अमल में लाना शुरू कर दिया है। बिहार के 12 जिलों समेत देश भर के ढाई सौ से ज्यादा जिलों में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बिकेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में बनी एक्सपोर्ट कमेटी की एक बैठक में यह फैसला लिया गया। मंगलवार की देर रात तक चली बैठक के बाद मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी है।
एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में शामिल होने पहुंचे पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया है कि बिहार के 12 जिलों में बुधवार यानी आज से हॉलमार्किंग कानूनी तौर पर लागू हो जाएगा। इससे बिहार समेत पूरे देश में सोने का मार्केट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो पाएगा। बैठक में तय हुआ है कि अगस्त तक हॉलमार्किंग के नियमों का पालन नहीं करने पर पेनाल्टी नहीं लगेगी। 2 ग्राम तक के सोने पर हॉलमार्किंग की छूट लागू रहेगी। साथ ही साथ अल्टरेशन में 2 ग्राम तक इस गाने पर इसकी छूट लागू होगी। फिलहाल एचयूआईडी यानी यूनिक आईडी की बाध्यता भी नहीं होगी। सरकार ने यह तय किया है कि जहां फर्स्ट सेल होगा वहीं पर हॉलमार्किंग का चार्ज लगेगा।
बिहार के जिन 12 जिलों में आज से हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है उसमें पटना के साथ-साथ बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर और गया जिला शामिल है।