नीतीश सरकार अब प्रिंट- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर अब वेब मीडिया में विज्ञापन देगी। इसको लेकर कैबिनेट ने आज बिहार वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की मंजूरी दी है। बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी गई है। नई नियमवाली में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी में शामिल किया गया है। समूह क में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रति माह रखा गया है। वहीं सबसे कम प्रति माह पचास हजार से 1.5 लाख यूजर्स का कैटेगरी रखा गया है। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों,उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग है. यह कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 के प्रावधान के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है .तकनीक विकसित होने से प्रचार प्रसार के नए माध्यम विकसित हो रहे हैं. विकसित हो रहे नए माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इन पर विज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया गया है.
सूचना जन संपर्क विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि इसके लिए बिहार वेब मीडिया नीति-2021 गठित किए जाने की आवश्यकता है. इन प्रावधानों एवं उपबंधों को समाहित करते हुए सूचना जनसंपर्क विभाग के अंतर्गत बिहार वेब मीडिया नीति-2021 के निरूपण के प्रस्ताव पर आज कैबिनेट की सहमति मिल गई है.