बिहार में पुलिसकर्मी (Bihar Police) अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल (Mobile Phone) और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग नहीं कर सकेंगे. राज्य पुलिस मुख्यालय ने इस मामले को लेकर सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने माना है कि लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी के दौरान, वीआईपी की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था चौक-चौराहों और पुलिस पोस्ट पर पुलिस पदाधिकारियों और दूसरे पुलिसकर्मियों द्वारा अनावश्यक रूप से मोबाइल का उपयोग किया जाता है. जबकि उन्हें हर समय एक्टिव होने की जरूरत रहती है. पुलिस मुख्यालय ने माना है कि पुलिसकर्मी सोशल मीडिया से जुड़कर अपना व्यक्तिगत मनोरंजन कर्तव्य के दौरान करते रहते हैं और ऐसे में वह अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं.
डीजीपी ने माना है कि इससे पुलिस महकमे की छवि धूमिल होती है .डीजीपी एसके सिंघल ने सभी SSP, एसपी और कमांडेंट को निर्देश दिया है कि वे अपने मातहतों को मोबाइल का उपयोग न करने की सख्त हिदायत और निर्देश दें . डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि इसके उल्लंघन को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को इसके उल्लंघन के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
बिहार पुलिस एसोसिएशन ने बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश का स्वागत किया है. एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा है कि आम लोगों के हित और कानून की मजबूती के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया यह आदेश निश्चित तौर पर स्वागत योग्य कदम है. उन्होंने पुलिसकर्मियों से अनुरोध किया है कि ड्यूटी के दौरान अनावश्यक रूप से मोबाइल या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने से परहेज करें ताकि अनुशासनहीनता जैसी बातें के दायरे में आने से बच सकेंगे.