राजधानी दिल्ली में एक दुकानदार को पॉलीथीन रखने पर 2 लाख रुपये का चालान कट गया। बाहरी दिल्ली के नांगलोई रोहतक रोड पर की एक दुकान से 50 माइक्रोन से कम 18 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की है। बता दें कि 100 किलोग्राम तक प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने पर 2 लाख रुपये का चालान किया जाता है और इससे ज्यादा किलोग्राम की प्लास्टिक रखने पर 5 लाख रुपये के चलान का प्रावधान है।
बता दें कि बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।
प्रधानमंत्री मोदी का है सपना
प्रधानमंत्री मोदी के सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने के सपने में अब देश का व्यापारी वर्ग भी बढ़चढ़कर सहयोग देने के लिए आगे आया है। रोजमर्रा की चीजों की शॉपिंग में इस्तेमाल होने वाली 50 ग्राम माइक्रॉन से कम वजन वाली प्लास्टिक थैलियां अब दुकानदार नहीं देगें। 1 सितंबर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दुकानदारों और ग्राहकों में जगारुकता फैलाई जाएगी और 2 अक्टूबर से पूरी तरह से देशभर की व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करेंगे।
कपड़े और कागज़ की थैलियों का बढ़ रहा प्रचलन
दिल्ली के दुकानदार प्रधानमंत्री के सिंगल यूज प्लास्टिक बंद किए जाने के आवाह्न को गंभीरता से ले रहे हैं। कुछ दुकानदार प्लास्टिक का बचा हुआ स्टॉक खत्म करने में लगे हैं और प्लास्टिक की जगह कपड़े की थैलियों के ऑर्डर भी दे चुके हैं। दुकानदार ही नहीं ग्राहक भी प्लास्टिक को लेकर दिल्ली में जगारूक नजर आ रहे है।
ज्ञात हो कि बाजारों में धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही प्लास्टिक की पन्नियों को नुकसानदायक मानते हुए नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से पतली प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था । ऐसे प्लास्टिक की बिक्री, स्टोरेज और दुकानों में ऐसे प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी।